आवेदन की तारीख को माना जाएगा भर्ती की शुरुआत
नए निर्देश के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित ने जिस दिन पहली बार आवेदन जमा किया था, उसी तारीख को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तिथि माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार के सदस्य ने समय पर अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई, तो उसे अब पुराने नियमों के तहत लाभ मिल सकता है।
2004 से पहले आवेदन करने वालों को फायदा
रेलवे के नए आदेश के मुताबिक, जिन आश्रितों ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, उन्हें राहत मिल सकती है। भले ही उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो, फिर भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने का रास्ता साफ हो सकता है। पहले समस्या यह थी कि अनुकंपा नियुक्ति में सामान्य भर्ती की तरह कोई विज्ञापन या भर्ती अधिसूचना जारी नहीं होती थी। इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तय करने में परेशानी आती थी।
लंबित मामलों का हो सकेगा समाधान
नए नियम के बाद ऐसे कई मामलों का निपटारा आसान हो जाएगा, जहां सिर्फ तारीखों की उलझन के कारण कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। रेलवे प्रशासन अब आवेदन जमा करने की तारीख को आधार मानकर ऐसे मामलों की समीक्षा करेगा।
रेलवे बोर्ड ने जारी किए निर्देश
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश में सभी जोन और संबंधित इकाइयों को नए नियमों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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