5 अगस्त तक फिर मौका
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पात्र शिक्षक-शिक्षिकाओं को 5 अगस्त तक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। यह फैसला न्यायालय के निर्देशों के बाद लिया गया है। अब जिन शिक्षकों ने पहले आवेदन नहीं किया था या किसी कारणवश आवेदन से वंचित रह गए थे, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ?
इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ उन दंपति शिक्षकों को मिलेगा, जिनके पति-पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं। यदि वे स्थानांतरण की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें नई समयसीमा के भीतर आवेदन करने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को अधिक सुविधाजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैसला
अंतरजनपदीय स्थानांतरण से जुड़े नियमों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले पर विचार किया। इसके बाद सरकार ने आदेश का पालन करते हुए आवेदन की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नई समयसीमा की जानकारी सभी जिलों तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र शिक्षक इस अवसर से वंचित न रहे।
विभाग ने अधिकारियों को दिए निर्देश
सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित समयसीमा और आवेदन संबंधी जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के पात्र शिक्षकों तक यह सूचना समय पर पहुंचाएं।
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