बिहार सरकार का बड़ा कदम, पूर्व अग्निवीरों के लिए 1 नई खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब भूतपूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी (Forest Guard) की सीधी भर्ती में न्यूनतम 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे सेना में प्रशिक्षित युवाओं के अनुभव और अनुशासन का बेहतर उपयोग राज्य की वन सुरक्षा व्यवस्था में किया जा सकेगा।

वनरक्षी भर्ती में मिलेगा विशेष अवसर

नई नियमावली लागू होने के बाद वनरक्षी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान रहेगा। इससे सेना में सेवा दे चुके युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का एक नया अवसर मिलेगा और वे अपने प्रशिक्षण का उपयोग राज्य की वन संपदा की सुरक्षा में कर सकेंगे।

सरकार ने बताया फैसले का उद्देश्य

राज्य सरकार का कहना है कि अग्निवीर प्रशिक्षण प्राप्त युवा शारीरिक रूप से सक्षम, अनुशासित और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे युवाओं को वन विभाग में अवसर मिलने से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।

कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

यह फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें वनरक्षी भर्ती नियमों में संशोधन भी शामिल है। अब संबंधित विभाग नई व्यवस्था को लागू करने की आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।

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