रेलवे का बड़ा फैसला, SC-ST कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, प्रमोशन में मिलेगी राहत

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने SC और ST कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों को लेकर बड़ा फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने नॉन-सेफ्टी पदों पर प्रमोशन के लिए क्वालिफाइंग अंकों में छूट और 'बेस्ट अमंगस्ट द फेल्ड' व्यवस्था को लेकर स्थिति साफ कर दी है। इससे खाली पड़े आरक्षित पदों को भरने का रास्ता आसान हो सकता है।

प्रमोशन में 10 फीसदी की छूट

नियमों के मुताबिक ग्रुप-C में वरिष्ठता के आधार पर होने वाले चयन में SC/ST कर्मचारियों को प्रोफेशनल एबिलिटी और कुल अंकों में 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं ग्रुप-C से ग्रुप-B के 70 फीसदी चयन कोटे में सामान्य वर्ग के लिए 60 प्रतिशत कटऑफ की जगह SC/ST कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत अंक का प्रावधान रहेगा। सर्विस रिकॉर्ड में न्यूनतम 15 अंक जरूरी होंगे।

फेल होने पर भी मिलेगा मौका

अगर छूट देने के बाद भी आरक्षित पद खाली रह जाते हैं, तो ‘बेस्ट अमंगस्ट द फेल्ड’ नियम के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और सर्विस रिकॉर्ड में अलग-अलग तथा कुल मिलाकर कम से कम 20 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे। ऐसे कर्मचारियों को शुरुआत में 6 महीने के एड-हॉक प्रमोशन पर रखा जाएगा। प्रदर्शन संतोषजनक रहने पर इसके बाद प्रमोशन को नियमित किया जा सकेगा।

सुरक्षा पदों पर नियम पहले जैसे

रेलवे ने साफ किया है कि ट्रेन संचालन और यात्री सुरक्षा से जुड़े सेफ्टी कैटेगरी के पदों पर किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कुछ विशेष विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। रेलवे बोर्ड का कहना है कि नए दिशानिर्देशों से प्रमोशन प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

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