यूपी में इन बेटियों का भी सरकार करेगी 'कन्यादान'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं की श्रृंखला में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आने वाले भारी-भरकम खर्च को कम करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब सरकार ने इस योजना के दायरे को और अधिक व्यापक बनाते हुए आम जनता को और अधिक राहत दी है।

आय सीमा और अनुदान दोनों में बढ़ोतरी

पहले इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक आय ₹2 लाख तक होती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में पात्र परिवार इसका लाभ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, योजना के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान की राशि भी ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है। इसमें ₹60,000 सीधे लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। बाकी ₹40,000 की राशि शादी के आयोजन, कपड़े, ज़रूरी सामान आदि पर खर्च की जाती है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

क्या-क्या मिलता है योजना के अंतर्गत?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में न सिर्फ आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि शादी के लिए ज़रूरी कई सामान भी दिए जाते हैं। इसमें शामिल हैं: दूल्हा और दुल्हन के विवाह के वस्त्र, पगड़ी और चांदी की बिछिया, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, मेकअप किट और दीवार घड़ी। इन सबके अलावा विवाह एक सामूहिक विवाह समारोह में होना आवश्यक है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लाभार्थियों तक मदद पहुंच सके।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद सरल है। आवेदक समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि की जरूरत पड़ेगी।

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