बिहार में राशन कार्ड क्यों जरूरी है?
राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक अहम दस्तावेज है, जिसके जरिए परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मुफ्त या सब्सिडी पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बिहार में राशन कार्ड धारकों को अंत्योदय अन्न योजना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी (PHH) के तहत हर महीने गेहूं, चावल, दाल, नमक, तेल जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ मिलते हैं।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ
बिहार में राशन कार्ड अब ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ONORC) योजना के अंतर्गत भी उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि राशन कार्ड धारक न केवल बिहार में बल्कि देश के किसी भी अन्य राज्य में भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से अब लगभग 89 लाख से अधिक बिहार के राशनकार्ड धारक लाभान्वित हो चुके हैं।
राशन कार्ड के तहत मिलने वाले लाभ
अंत्योदय अन्न योजना के तहत आच्छादित परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न (7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल) मुफ्त मिलेगा। पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न (1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल) प्रदान किया जाता है। गेहूं और चावल के साथ दाल, नमक और तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं भी राशन कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया
वेबसाइट पर जाएं: आवेदन के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट Rconline.bihar.gov.in पर जाएं।
नया यूजर रजिस्ट्रेशन: ‘न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान’ पर क्लिक करके परिवार के किसी सदस्य के नाम से फॉर्म भरें।
ओटीपी वेरिफिकेशन: मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद आपको नई आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप लॉगिन कर आवेदन पत्र भर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर का फोटो, एवं यदि लागू हो तो दिव्यांगता, आय या जाति प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी अपलोड करें।
आवेदन जमा करें: सभी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन जमा करें।
रेफरेंस नंबर प्राप्त करें: आवेदन के बाद मोबाइल पर एक रेफरेंस नंबर एसएमएस के जरिए आएगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
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