समय पर पहुंचना होगा अनिवार्य
नए आदेश के अनुसार, हर कार्यदिवस पर कर्मचारियों को सुबह 9:30 बजे तक कार्यालय पहुंचना जरूरी होगा। देर से आने या समय से पहले जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कामकाज में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करना है।
निरीक्षण व्यवस्था भी सख्त
विभाग ने केवल उपस्थिति ही नहीं, बल्कि निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया है। सभी वरीय अधिकारी और प्रभारी अब अपने-अपने कार्यालयों का पाक्षिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर भेजी जाएगी, जिससे कामकाज की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके।
बिना अनुमति छुट्टी पर रोक
नए नियमों के तहत अब कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के छुट्टी नहीं ले सकेगा।
लंच का समय दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक तय किया गया है।
किसी भी कर्मचारी को समय से पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
यदि कोई कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कार्यस्थल पर रहना होगा अनिवार्य
सभी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहकर ही काम करना होगा। बिना अनुमति इधर-उधर घूमते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इससे कार्य संस्कृति में सुधार और जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी।

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