एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा तय लाभ
नगरीय निकाय निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी), मृत्यु उपदान और अन्य निर्धारित लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांगता, गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसके लिए भी शासन द्वारा निर्धारित सुविधाएं लागू रहेंगी। सरकार ने सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रितों को लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की देरी न हो।
कर्मचारियों के परिवारों को भी सहारा
सरकार का यह कदम केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि किसी कर्मचारी के साथ सेवा अवधि के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसके आश्रितों को निर्धारित नियमों के तहत आर्थिक सहायता और अन्य लाभ दिए जाएंगे। इससे कर्मचारियों के बीच भविष्य की सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ने की उम्मीद है।
समयबद्ध भुगतान पर रहेगा जोर
निदेशालय ने सभी निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासनादेश में वर्णित प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लाभों के भुगतान में अनावश्यक देरी न हो और सभी मामलों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर किया जाए।

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