सभी वर्गों में मिलेगा आरक्षण का लाभ
नई अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को मिलने वाला 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित श्रेणियों सहित सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा। इससे विभिन्न सामाजिक वर्गों के पात्र पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे।
नियमावली में किया गया संशोधन
इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ प्रभावी हो गए हैं। इसके बाद वनरक्षी की आगामी सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं के पुनर्वास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विशेष आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा। यदि किसी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में पात्र पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो संबंधित रिक्त पद सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत अन्य योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।
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