नियमावली में किया गया अहम संशोधन
शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि प्रोबेशन अवधि में कार्यरत शिक्षकों को भी अब स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इससे पहले लागू नियमावली में इस श्रेणी के शिक्षकों को आवेदन की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण कई शिक्षक तबादले की प्रक्रिया से बाहर रह गए थे।
TRE-3 शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ
नियमों में संशोधन के बाद TRE-3 के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों के लिए भी स्थानांतरण का रास्ता खुल गया है। अब वे भी अन्य पात्र शिक्षकों की तरह निर्धारित नियमों के अनुसार तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला उन शिक्षकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो नियुक्ति के बाद अपने गृह जिले या पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप स्थानांतरण की मांग कर रहे थे।
सामान्य शिक्षकों की तरह मिलेगा अधिकार
नई व्यवस्था के तहत प्रोबेशन पर कार्यरत शिक्षक भी अब सामान्य शिक्षकों की तरह विभिन्न श्रेणियों में आवेदन कर सकेंगे। इनमें समायोजन, समानुपातिकरण, पारस्परिक स्थानांतरण जैसी व्यवस्थाओं का लाभ शामिल है। इससे सभी पात्र शिक्षकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शिक्षकों के सुझाव के बाद लिया गया फैसला
शिक्षा विभाग के अनुसार, स्थानांतरण नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों की ओर से कई सुझाव प्राप्त हुए थे। इन सुझावों और व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन किया गया है, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और शिक्षक हितैषी बन सके।

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