बिहार सरकार का फैसला, इन कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी

पटना। बिहार सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने नई कार्य व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कार्यालय की समयबद्धता, ड्रेस कोड, उपस्थिति, अवकाश और कार्यशैली से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सचिवालय में अनुशासन को मजबूत करना, जवाबदेही बढ़ाना और कार्य संस्कृति को अधिक प्रभावी बनाना है।

ड्रेस कोड का करना होगा पालन

नई गाइडलाइन के अनुसार सचिवालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अब कैजुअल कपड़ों में कार्यालय नहीं आ सकेंगे। विशेष रूप से जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगाई गई है। कर्मचारियों को साफ-सुथरे, औपचारिक और गरिमापूर्ण परिधान पहनने होंगे। इसके साथ ही कार्यालय समय के दौरान सभी के लिए पहचान पत्र (आईडी कार्ड) पहनना अनिवार्य होगा।

समय पर पहुंचना होगा कार्यालय

सरकार ने समय पालन को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना और तय समय तक कार्यस्थल पर उपस्थित रहना होगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी बार-बार देर से आता है, समय से पहले कार्यालय छोड़ता है या बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

देर से पहले लेनी होगी अनुमति

अगर किसी कर्मचारी को किसी अपरिहार्य कारण से देर से कार्यालय पहुंचना है या निर्धारित समय से पहले जाना है, तो उसे पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आपात स्थिति में फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अनुमति ली जा सकती है, लेकिन बिना सूचना कार्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

अवकाश के लिए भी स्पष्ट नियम

नई व्यवस्था के तहत बिना स्वीकृति के कोई भी कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा। यदि अचानक कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित अधिकारी को तुरंत फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी देना आवश्यक होगा। इसके बाद ही अवकाश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

विभिन्न पदों की जिम्मेदारी तय

सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न सेवा संवर्गों के दायित्वों को भी स्पष्ट किया है। हाल के वर्षों में कई पदों के नाम और संरचना में बदलाव होने के कारण नई कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है। इसमें आशुलिपिक, सचिवालय सहायक, वरीय सचिवालय सहायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और प्रशाखा पदाधिकारी सहित विभिन्न पदों की जिम्मेदारियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

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