इस योजना की खास बात यह है कि लाभार्थी जितना अंशदान करता है, केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। उम्र के आधार पर मासिक योगदान 55 रुपये से 200 रुपये तक निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र सदस्य को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलने का प्रावधान है।
कौन ले सकता है लाभ?
योजना में शामिल होने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक और दूसरे पात्र असंगठित कामगार इसमें शामिल हो सकते हैं।
उम्र के हिसाब से योगदान
PM-SYM में जल्दी जुड़ने पर मासिक अंशदान कम रहता है। उदाहरण के तौर पर 18 वर्ष की उम्र में 55 रुपये, जबकि 40 वर्ष की उम्र में 200 रुपये प्रति माह जमा करने होते हैं। यह योगदान 60 साल की उम्र तक जारी रहता है।
ऐसे करा सकते हैं नामांकन
पात्र श्रमिक नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आमतौर पर आधार और बचत बैंक या जनधन खाते की जानकारी की जरूरत होती है। नामांकन के बाद निर्धारित योगदान बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन जानकारी और नामांकन के लिए मानधन पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है।

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