इस योजना में 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बिहार निवासी कलाकार आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का कला क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही वार्षिक आय ₹1.20 लाख से कम और किसी दूसरी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं होना चाहिए।
चयन के बाद खाते में पहुंचती है राशि
योजना का लाभ देने से पहले कलाकार की उम्र, निवास, आय और कला क्षेत्र में योगदान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाती है। जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभागीय समिति पात्र आवेदनों पर विचार करती है। स्वीकृति मिलने पर पेंशन की रकम डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
दिए गए आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 के लिए 258 और 153 कलाकारों को पेंशन देने की स्वीकृति मिली। यानी करीब 411 कलाकार इस सहायता से जुड़े हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी
पात्र कलाकारों को बिहार के कलाकार पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी होती है। आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी के साथ कला क्षेत्र, अनुभव और प्रस्तुतियों से संबंधित विवरण देना होता है। बैंक खाते की जानकारी और जरूरी दस्तावेज भी जमा करने पड़ते हैं।
इसके बाद विभागीय जांच और चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर पात्र कलाकारों को पेंशन स्वीकृत की जाती है। इस तरह योजना का उद्देश्य लंबे समय तक कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले कम आय वाले कलाकारों को नियमित आर्थिक सहारा देना है।
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