1 अक्टूबर से शुरू होगा नया चरण
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, साइलेंट राशन कार्डों के लिए पहले अस्थायी रूप से कार्ड निष्क्रिय करने और उसके बाद तीन महीने की e-KYC पुनर्वैधीकरण अवधि देने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से SMART-PDS में लागू होनी है।
कार्ड दोबारा चालू कराने का मौका
इस प्रक्रिया का उद्देश्य लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे या डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करना है। जिन लोगों को सत्यापन के दौरान पात्र पाया जाएगा, उनके कार्ड को निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर से सक्रिय किया जा सकता है। वहीं, अपात्र या फर्जी लाभार्थी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।
राशन कार्ड धारक क्या करें?
अगर आपने लंबे समय से PDS से राशन नहीं लिया है, तो अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर कार्ड की स्थिति और e-KYC जरूर जांच लें। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आपका राशन कार्ड सक्रिय है या सत्यापन की जरूरत है। केंद्र के अनुसार 30 जुलाई 2026 तक देश में e-KYC कवरेज 90.64% पहुंच चुकी थी।
ऐसे में बिहार के राशन कार्ड धारकों को भी अपने कार्ड की स्थिति समय रहते जांच लेने की सलाह दी जाती है, ताकि पात्र होने के बावजूद राशन सुविधा में अनावश्यक परेशानी न हो।

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