उम्र में भी मिलेगी राहत
सरकार ने आरक्षण के साथ आयु सीमा में भी विशेष छूट का प्रावधान किया है। चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। उनकी चार साल की सेवा अवधि को आयु की गणना में समायोजित करने की व्यवस्था की जाएगी।
दो सरकारी भर्तियों में मिलेगा लाभ
आरक्षण का फायदा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डर और परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में मिलेगा। यह आरक्षण किसी एक सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्व अग्निवीर जिस सामाजिक श्रेणी से संबंधित होंगे, उन्हें उसी श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
सैन्य प्रशिक्षण का होगा इस्तेमाल
सरकार के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों के पास सैन्य सेवा के दौरान अनुशासन, शारीरिक दक्षता और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा अनुभव होता है। इन क्षमताओं का इस्तेमाल जेलों की सुरक्षा और परिवहन विभाग की प्रवर्तन व्यवस्था में किया जा सकता है।
इस फैसले से चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। खासकर आयु सीमा के कारण भर्ती से बाहर होने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए तीन साल की छूट अहम हो सकती है।

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