यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को खुशखबरी! बीमारी में मिलेगी 78 दिन की पेड लीव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए काम करने वाले कार्मिकों को अब बीमारी और गंभीर रोग की स्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों तक सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

महिलाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश

महिला आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बड़ी सुविधा दी गई है। उन्हें 26 सप्ताह यानी 180 दिनों का सवैतनिक मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह लाभ अधिकतम दो बच्चों के जन्म तक दिए जाने का प्रावधान है।

परिवार को भी इलाज की सुविधा

व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकेंगी। जरूरत पड़ने पर ईएसआईसी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज, सर्जरी और विशेष जांच जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये

किसी आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए परिवार को 15 हजार रुपये की सहायता देने का प्रावधान है। वहीं, ईपीएफ के तहत 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा, जो न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 7500 रुपये तक हो सकती है।

सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय का समय पर भुगतान, ईपीएफ-ईएसआईसी की राशि जमा कराने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। इससे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने की उम्मीद है।

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