यूपी में अब घर के साथ-साथ खोल सकेंगे दुकान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश में रहवासी भूखंडों के उपयोग और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर बड़ी राहत मिली है। अब लोग अपने घरों के साथ ही दुकान भी खोल सकेंगे, जिससे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिकों की आय में इजाफा होगा।

उपविधि 2025 के मुख्य बिंदु

मिश्रित भूमि उपयोग को मिली मंजूरी: अब ऐसे भवन जो चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित हैं, उनमें आवासीय और व्यावसायिक उपयोग दोनों की अनुमति होगी। यानी घर और दुकान एक ही भवन में चल सकेंगे।

जनसंख्या के आधार पर सड़क चौड़ाई का निर्धारण: 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे स्थित घरों में दुकानें बनाई जा सकेंगी।

10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में: 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे स्थित भवनों का मिश्रित उपयोग संभव होगा।

कम क्षेत्र में अधिक निर्माण की अनुमति

इस उपविधि के तहत भूखंड पर पहले की तुलना में अधिक निर्माण की छूट मिलेगी। इससे छोटे भूखंडों पर भी भवन मालिक अधिक मंजिलें बना सकेंगे, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग संभव होगा। अब तक कठोर भवन मानकों के चलते कई भूखंड मालिक अपनी संपत्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाते थे। इस नई उपविधि से उन्हें शोषण से राहत मिलेगी और उनकी संपत्ति की उपयोगिता बढ़ेगी।

प्रभाव और संभावित लाभ

1 .स्थानीय कारोबार को बढ़ावा: अब छोटे दुकानदार अपने घर से ही व्यापार शुरू कर सकेंगे, जिससे नए स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बल मिलेगा।

2 .शहरी विकास में गति: कम स्थान में अधिक निर्माण की अनुमति मिलने से आवासीय संकट का समाधान होगा और शहरी ढांचे का बेहतर उपयोग संभव होगा।

3 .आर्थिक सशक्तिकरण: इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिलेगा।

0 comments:

Post a Comment