क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई व्यवस्था है, जो मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की जगह वैकल्पिक विकल्प के रूप में लाई गई है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थायी और निश्चित पेंशन सुनिश्चित करना है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा बेहतर हो सके।
किन्हें मिलेगा UPS चुनने का मौका?
1 .वर्तमान कर्मचारी: वे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और इस समय NPS के अंतर्गत आते हैं, UPS के लिए पात्र हैं।
2 .नव नियुक्त कर्मचारी: वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी जॉइन करेंगे, UPS के तहत आ सकते हैं।
3 .पूर्व कर्मचारी: जो कर्मचारी NPS के अंतर्गत रह चुके हैं और 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया है, वे भी UPS के लिए योग्य हैं, बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो।
4 .कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में: अगर कोई पात्र कर्मचारी UPS को चुनने से पहले निधन हो जाता है, तो उसकी कानूनी पत्नी या पति को योजना का लाभ मिल सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
UPS के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने के लिए कर्मचारी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं: वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in पर जाए , वेबसाइट पर लॉग इन करके UPS चयन फॉर्म भरें। मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें। अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करें। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है, ताकि अधिकतम कर्मचारी बिना किसी परेशानी के इस विकल्प का लाभ ले सकें।
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