अब सिर्फ 3 साल बाद मिलेगा PF निकासी का लाभ
पहले EPF खाते से घर खरीदने के लिए पैसे निकालने की सुविधा केवल उन कर्मचारियों को मिलती थी जिन्होंने कम से कम 5 साल तक योगदान दिया हो। लेकिन अब यह समयसीमा घटाकर 3 साल कर दी गई है। यानी, अब यदि आपने अपना ईपीएफ खाता तीन साल पहले खोला है, तो आप अपने पीएफ से घर खरीदने के लिए पैसे निकाल सकते हैं।
पैरा 68-BD: बदला नियम, बढ़े विकल्प
ईपीएफ योजना, 1952 में जोड़े गए नए नियम पैरा 68-बीडी के तहत, कर्मचारी अब अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 90 फीसदी तक निकाल सकते हैं। यह निकासी राशि घर की डाउन पेमेंट, EMI भुगतान, या नए मकान के निर्माण जैसे कार्यों में उपयोग की जा सकती है।
निकासी की शर्तें और सीमाएं
निकासी की अधिकतम सीमा कर्मचारी और नियोक्ता के 36 महीनों के कुल योगदान, ब्याज सहित, या संपत्ति की कुल लागत में से जो भी कम हो, उस पर आधारित होगी। यह सुविधा जीवन में केवल एक बार ही उपलब्ध होगी, जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके। यदि कोई कर्मचारी किसी आवास योजना का हिस्सा है, तो उसे भी इस नए नियम के तहत निकासी की अनुमति होगी – जो पहले नहीं थी।
मध्यम वर्ग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव ना केवल रियल एस्टेट क्षेत्र को नई ऊर्जा देगा, बल्कि उन परिवारों को भी राहत देगा जो वर्षों से किराए के घर में रह रहे हैं और अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं। अब डाउन पेमेंट के लिए इधर-उधर से कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। पीएफ की राशि ही उनके लिए मददगार साबित होगी।
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