कर्मचारी पेंशन योजना: पेंशन के लिए चाहिए कितनी सर्विस?

नई दिल्ली। यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो आपने कभी न कभी पेंशन योजना को लेकर जरूर सोचा होगा। पेंशन एक ऐसा वित्तीय सहारा है, जो सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जीने में मदद करता है। लेकिन EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं होती हैं, जिनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है।

EPS के तहत पेंशन पाने के लिए जरूरी है 10 साल की नौकरी

EPS योजना के अनुसार यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक नौकरी करता है, तो वह इस योजना के तहत पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे ही 10 साल पूरे हुए, तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन लेने के लिए न्यूनतम 58 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है।

रिटायरमेंट से पहले पेंशन चाहिए? यह है नियम

कुछ खास स्थितियों में 50 साल की उम्र के बाद कम रिटायरमेंट पेंशन का विकल्प लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अलग से आवेदन करना होता है और पेंशन की राशि कम हो सकती है। अगर 50 वर्ष से पहले नौकरी छोड़ दी गई है, तो कर्मचारी को पेंशन के लिए 58 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा।

नौकरी छोड़ने के बाद क्या करें?

अगर किसी कारणवश आपको 10 साल पूरे होने से पहले ही नौकरी छोड़नी पड़ी, तो आप फॉर्म 10C भरकर पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट भविष्य में किसी नई नौकरी में EPS खाता जोड़ने के लिए काम आता है। इससे आपकी पिछली सेवा की गिनती बनी रहती है।

पेंशन शुरू करने के लिए क्या करना होगा?

जब आप 58 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं और EPS के तहत पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होता है। ध्यान रखें कि यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता। आपको अपने नजदीकी EPFO कार्यालय जाकर इसे भरना और जमा करना होगा।

पेंशन ट्रांसफर करना हो तो सर्टिफिकेट जरूरी

यदि आपने एक जगह नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जॉइन किया है, तो पुरानी नौकरी की पेंशन सेवा को नई नौकरी से जोड़ने के लिए पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी कुल सेवा अवधि सही तरीके से गिनी जाए और पेंशन में कोई दिक्कत न हो।

0 comments:

Post a Comment