शिक्षा विभाग का निर्णय
हाल ही में हुए ऐच्छिक स्थानांतरण में कई शिक्षकों को वांछित विकल्प नहीं मिले, जिससे व्यापक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर दी गई प्राथमिकता के 10 विकल्पों में से किसी एक पर भी पोस्टिंग नहीं मिलने की शिकायतें सामने आईं। अब इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है, जो 10 जुलाई से शुरू होगी।
शिकायत प्रक्रिया और समाधान
शिक्षक अब ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी शिकायतें व समस्याएं अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जिला स्थापना समिति, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, मामलों की गंभीरता व तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगी। समिति के अन्य सदस्य: जिला शिक्षा अधिकारी (सचिव), उप विकास आयुक्त, डीपीओ स्थापना। ये सदस्य मिलकर शिक्षक-छात्र अनुपात और जिला में उपलब्ध खाली पदों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण पर निर्णय लेंगे।
शिक्षक-छात्र अनुपात पर भी विचार
अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, म्यूचुअल ट्रांसफर के मामलों में अब केवल रिक्ति ही नहीं, बल्कि शिक्षक और छात्र के अनुपात को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी विद्यालय में शिक्षकों की अत्यधिक कमी या अधिकता न हो।
कब और कैसे करें आवेदन?
पोर्टल खुलने की तिथि: 10 जुलाई 2025
पोर्टल का नाम: ई-शिक्षा कोष पोर्टल
प्रक्रिया: शिक्षक अपनी समस्या या आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। सभी आवेदन पर जिला स्थापना समिति विचार करेगी।
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