योजना का विस्तार और नया लक्ष्य
सरकार अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर 67.50 लाख लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह फैसला न सिर्फ सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वह प्रदेश के बुजुर्ग नागरिकों के प्रति कितनी गंभीर है। इस पहल से हजारों और बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायक होगी।
पात्रता और आय सीमा
इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्रतिमाह ₹1,000 की पेंशन दी जाती है। पात्रता के लिए आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 वार्षिक तय की गई है। यह सीमाएं सुनिश्चित करती हैं कि वास्तव में जरूरतमंदों तक ही योजना का लाभ पहुंचे।
आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी पात्र व्यक्ति https://sspy-up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है। यह व्यवस्था न सिर्फ आवेदन को सुगम बनाती है, बल्कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को भी खत्म करती है। साथ ही, "सिंगल नोडल एकाउंट" (SNA) प्रणाली के माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जा रही है।
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