यूपी में सभी 'शिक्षकों' के लिए नई गाइडलाइन जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल की है। राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका मकसद विद्यालयों में शारीरिक और मानसिक दंड की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

शिक्षकों की भूमिका में बदलाव

अब शिक्षक केवल ज्ञान के स्रोत नहीं, बल्कि छात्रों के लिए एक सहयोगी, मार्गदर्शक और संवेदनशील संरक्षक होंगे। निर्देशों के अनुसार, किसी भी बच्चे को फटकारना, मारना, चिकोटी काटना, चाटा मारना, या किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक दंड देना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह बदलाव छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने और विद्यालयों को भयमुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल है।

शिकायत निवारण की व्यवस्था

न केवल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, बल्कि उनकी आवाज़ को महत्व देने के लिए स्कूलों में एक सशक्त शिकायत प्रणाली भी लागू की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में शिकायत पेटिका रखी जाएगी, जहां छात्र बिना डर के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। इसके अलावा, टोल फ्री नंबर 1800-889-3277 शुरू किया गया है, जिस पर बच्चे और अभिभावक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह व्यवस्था न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि समस्याओं के शीघ्र समाधान को भी संभव बनाएगी।

अनुशासन नहीं, संवाद ज़रूरी

इस नई नीति के पीछे एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, अनुशासन थोपने के बजाय संवाद से समाधान तलाशना। बच्चों को झाड़ना, उन्हें दौड़ाना, घुटनों पर बैठाना, या किसी भी प्रकार से शारीरिक अपमान करना अब शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहेंगे। यह माना गया है कि भय के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती; सीखने का सर्वोत्तम तरीका सकारात्मक वातावरण और सहयोगपूर्ण संबंधों के माध्यम से ही संभव है।

समावेशिता और समानता पर ज़ोर

गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी बच्चे के साथ जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह निर्देश केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा सम्मान और समानता के साथ शिक्षा प्राप्त करे।

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