11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप की जमीन को लेकर मिली राहत
बिहार में प्रस्तावित 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर पर पहले रोक लगी हुई थी। अब सरकार ने इसमें राहत देते हुए नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अगर जमीन मालिक को किसी बड़ी जरूरत का सामना करना पड़ता है, तो वह अपनी जमीन सरकार को बेचने का विकल्प चुन सकता है।
किन परिस्थितियों में बेच सकेंगे जमीन?
सरकार के फैसले के अनुसार पारिवारिक संकट, शादी जैसे बड़े खर्च या अन्य विशेष परिस्थितियों में जमीन बेचने की अनुमति दी जा सकती है। इससे उन रैयतों को फायदा मिलेगा, जिन्हें अचानक आर्थिक जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन से जुड़ा फैसला लेना होता है।
प्रशासनिक अधिकारियों को मिला अधिकार
कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इससे जमीन मालिकों के मामलों का निपटारा आसान हो सकेगा।
जमीन मालिकों को क्या फायदा होगा?
इस फैसले से ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्षेत्र में आने वाले जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें विशेष परिस्थितियों में अपनी जमीन को लेकर अधिक विकल्प मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य एक तरफ शहरी विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर जमीन मालिकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना है।
.png)
0 comments:
Post a Comment