केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकेटेड सिरप को लेकर नई व्यवस्था लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दवा बिक्री और नियमन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए मेडिकेटेड सिरप को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सरकार ने Schedule K से “Syrups” शब्द को हटा दिया है। इस बदलाव के बाद कुछ सिरप अब पहले जैसी छूट के दायरे में नहीं रहेंगे और उन पर सामान्य नियम लागू हो सकते हैं।

9 जून 2026 से लागू हुआ नया नियम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन “ड्रग्स (फिफ्थ अमेंडमेंट) रूल्स, 2026” के तहत किया गया है। इसे 9 जून 2026 को गजट में प्रकाशित किया गया और उसी दिन से यह नियम प्रभावी हो गया है।

क्या बदला है नए नियम में?

सरकार द्वारा किए गए संशोधन के तहत ड्रग्स रूल्स 1945 के Schedule K में बदलाव किया गया है।

Schedule K से “Syrups” शब्द हटा दिया गया है। 

अब संबंधित सिरप पहले की तरह विशेष छूट श्रेणी में नहीं रहेंगे। 

उन पर सामान्य दवा नियम लागू हो सकते हैं। 

बिक्री और वितरण पर अधिक सख्ती संभव है। 

Schedule K क्या होता है?

Schedule K उन दवाओं की सूची होती है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में नियमों से आंशिक छूट दी जाती है। इसका उद्देश्य जरूरी दवाओं की उपलब्धता को आसान बनाना होता है। अब “Syrups” शब्द हटने के बाद कुछ मेडिकेटेड सिरप इस छूट के दायरे से बाहर हो सकते हैं, जिससे उनकी बिक्री और निगरानी के नियम बदल सकते हैं।

सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?

सरकार के अनुसार यह बदलाव लंबे विचार-विमर्श के बाद किया गया है। दिसंबर 2025 में इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट जारी कर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। इसके बाद मिले सुझावों पर विचार और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया।

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