बिहार के शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी, सभी 38 जिलों में लागू!

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूल परिसर में बिना अनुमति Instagram और Facebook के लिए रील्स या वीडियो बनाना आसान नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल निजी लोकप्रियता बढ़ाने या सोशल मीडिया पर पहचान बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं।

स्कूल में रील्स बनाने पर रहेगी रोक

शिक्षा विभाग के अनुसार, कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें शिक्षक स्कूल में पढ़ाई के दौरान वीडियो और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। विभाग ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही, बच्चों की निजता का भी ध्यान रखना जरूरी है।

राजनीतिक और धार्मिक पोस्ट को लेकर भी सख्ती

विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक, जातिगत और धार्मिक मुद्दों पर सोशल मीडिया अभियान चलाने से भी आगाह किया है। इसके अलावा अश्लील, अभद्र, धमकी भरी या किसी की निजता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री पोस्ट करने पर भी प्रतिबंध संबंधी नियमों का पालन करना होगा।

किन कार्यक्रमों में रील बनाने की मिलेगी अनुमति?

शिक्षा विभाग ने कुछ विशेष आयोजनों के लिए अनुमति लेने का विकल्प भी रखा है। इनमें स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौधारोपण, रक्तदान, अन्नदान और स्वच्छता अभियान जैसी गतिविधियां शामिल हैं। हालांकि, ऐसे वीडियो बनाने से पहले संबंधित नियंत्रण अधिकारी से लिखित मंजूरी लेना जरूरी होगा।

सभी जिलों में पालन कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों को

शिक्षा विभाग ने इन निर्देशों को लागू कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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