कुछ नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण से छूट
नए आदेश के मुताबिक, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत आकर स्थायी रूप से बसने वाले कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण की सामान्य शर्तों से छूट दी गई है। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो CNIC उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने यात्रा दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें पाकिस्तान में शादी या अचल संपत्ति नहीं होना और सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होना शामिल है।
अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भी राहत
सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भी राहत दी है। इसमें वे लोग शामिल हैं, जो 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले बिना वैध पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेजों के भारत पहुंचे थे। जिनके दस्तावेजों की समयसीमा समाप्त हो चुकी है, उन्हें भी इस छूट में शामिल किया गया है। हालांकि, भारत में आगे रहने के लिए उचित श्रेणी का वीजा लेना जरूरी होगा।
भारत-नेपाल और भूटान यात्रा के नियम भी सरल
नए संशोधन में भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों के बीच सीधे सड़क या हवाई मार्ग से यात्रा करने के नियमों को भी आसान बनाया गया है। ऐसे यात्रियों को निर्धारित पहचान दस्तावेज दिखाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, तीसरे देशों के रास्ते आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सामान्य पासपोर्ट और वीजा संबंधी नियम लागू रहेंगे।
मलेशिया-सिंगापुर से लौटे भारतीय मूल के लोगों को भी फायदा
सरकार ने मलेशिया और सिंगापुर की नागरिकता लेने वाले कुछ भारतीय मूल के लोगों को भी राहत दी है। इसमें वे लोग शामिल हैं, जो 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत लौट आए थे, लेकिन अब उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है और वे उसका नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं।
दरअसल, केंद्र सरकार के इस संशोधन से अलग-अलग श्रेणियों के विदेशी नागरिकों को दस्तावेज और वीजा संबंधी मामलों में राहत मिलेगी। हालांकि, यह छूट सभी विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले लोगों को ही मिलेगा।

0 comments:
Post a Comment