इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं तकनीकी संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके अलावा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2026 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, वे निर्धारित शर्तों के अनुसार इसके पात्र होंगे।
75 प्रतिशत रकम PF में, 25 प्रतिशत नकद मिलेगी
सरकार ने बोनस भुगतान के लिए खास फॉर्मूला तय किया है। इसके तहत कुल बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के PF खाते में जमा होगा, जबकि बाकी 25 प्रतिशत रकम नकद दी जाएगी। जिन कर्मचारियों का PF खाता नहीं है, उनके लिए बचत की राशि NSC या PPF के रूप में दी जाएगी। वहीं, 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद देने का प्रावधान किया गया है।
दिहाड़ी कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस
इस फैसले में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इनके लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस निर्धारित किया गया है। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए तीन साल की लगातार सेवा और निर्धारित कार्य दिवसों की शर्त पूरी करनी होगी।
दरअसल, योगी सरकार के इस फैसले से नियमित और दैनिक वेतनभोगी दोनों तरह के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। त्योहार से पहले बोनस मिलने से लाखों कर्मचारियों के घरों में खुशियां बढ़ने की उम्मीद है।

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