कर्मचारी ध्यान दें! 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये चीजें

नई दिल्ली। देश में रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। खासकर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह योजना टैक्स छूट, बाजार आधारित रिटर्न और लचीलापन देने वाली एक भरोसेमंद योजना बन चुकी है। अब सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान किया है, जो निवेशकों को और ज्यादा विकल्प व सुविधा प्रदान करेंगे।

इक्विटी में अब 100% निवेश की छूट

अब तक NPS में इक्विटी यानी शेयर बाजार आधारित निवेश की एक सीमा निर्धारित थी, ताकि जोखिम सीमित रहे। लेकिन नए नियमों के तहत अब निजी क्षेत्र के कर्मचारी चाहें तो अपने पूरे फंड को इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। यह बदलाव उन निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो लंबी अवधि में उच्च रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि बाजार में उतार-चढ़ाव का असर भी निवेश पर पड़ेगा, इसलिए जोखिम के प्रति सजग रहना जरूरी है।

मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क की शुरुआत

अब एक ही PRAN (Permanent Retirement Account Number) के तहत एक से अधिक पेंशन योजनाओं में निवेश करना संभव होगा। इसका मतलब यह हुआ कि निवेशक अब विभिन्न CRA (Central Recordkeeping Agency) की योजनाएं एक ही खाते से चला सकेंगे। इससे निवेशकों को योजना चुनने में ज्यादा स्वतंत्रता और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का अवसर मिलेगा।

15 साल बाद बाहर निकलने की सुविधा

अब तक अधिकांश गैर-सरकारी निवेशकों के लिए NPS से बाहर निकलने का विकल्प केवल रिटायरमेंट (आमतौर पर 60 वर्ष) पर ही होता था। लेकिन प्रस्तावित नियमों के तहत अब कोई भी निवेशक 15 साल पूरे होने के बाद योजना से बाहर निकल सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगी जिन्हें बीच में किसी कारणवश बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है।

निकासी की प्रक्रिया होगी सरल

आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) और एकमुश्त निकासी (Lump Sum Withdrawal) को और अधिक सरल बनाने की योजना बनाई गई है। नए नियमों के तहत: इलाज, मकान बनाने या खरीदने, बच्चों की पढ़ाई जैसी ज़रूरतों के लिए पैसा निकालना आसान होगा। निकासी की प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और कम पेचीदा बनाया जाएगा, जिससे निवेशकों को कम कागजी कार्यवाही में पैसा मिल सकेगा।

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