यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को खुशखबरी, 15% की छूट

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में चल रही बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत बकायेदार उपभोक्ताओं को एक बार फिर बड़ा मौका दिया गया है। योजना के तीसरे चरण में भी सरकार और विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने लंबित बिजली बिलों का निपटारा कर सकें।

तीसरे चरण में क्या है खास

बिजली बिल राहत योजना का तीसरा चरण 5 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू है। इस चरण में बकाया मूलधन पर 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, जबकि ब्याज पूरी तरह माफ रहेगा। इसका सीधा फायदा उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन पर लंबे समय से बिजली बिल बकाया है और ब्याज के कारण राशि लगातार बढ़ती जा रही थी।

बिजली चोरी के मामलों में भी राहत

योजना के तहत बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को एसेसमेंट राशि पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि, शमन शुल्क पूरी तरह जमा करना होगा। राहत की बात यह है कि पूरी प्रक्रिया पूरी करने पर बिजली चोरी से संबंधित मुकदमा भी समाप्त कर दिया जाएगा। इससे कई उपभोक्ताओं को कानूनी झंझट से मुक्ति मिल सकती है।

अयोध्या जिले में अब तक की स्थिति

अयोध्या जिले में योजना के पहले दो चरणों के दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है। कुल लगभग 1.89 लाख उपभोक्ताओं के सापेक्ष 62 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने बकाया जमा कराकर करीब 48 करोड़ रुपये की वसूली कराई है, जबकि कुल बकाया राशि तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक थी। बिजली चोरी के मामलों में अब तक प्रगति अपेक्षाकृत कम रही है, लेकिन तीसरे चरण में इसमें भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

विद्युत निगम के अनुसार, 31 मार्च 2025 से पहले कनेक्शन लेने वाले सभी उपभोक्ता इस योजना के पात्र हैं। चाहे उपभोक्ता ने कभी बिल न जमा किया हो (नेवरपेड) या लंबे समय से बिल लंबित हो (लांग अनपेड), सभी को इस योजना के तहत राहत दी जा रही है।

आखिरी मौका, वरना कटेगा कनेक्शन

अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह योजना बकायेदारों के लिए अंतिम अवसर साबित हो सकती है। तीसरे चरण के बाद भी यदि उपभोक्ता बकाया जमा नहीं करते हैं, तो बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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