PF निकासी के नियम बदले, कर्मचारियों को 8 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस साल पीएफ निकासी के नियमों में कई बदलाव किए हैं। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। अब कर्मचारी अपनी जमा राशि को ज़रूरत के अनुसार पहले से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।

1. नौकरी छोड़ने के बाद

पहले सदस्य नौकरी छोड़ने के बाद थोड़े समय में 75% राशि निकाल सकते थे। अब नए नियम के अनुसार, 75% रकम तुरंत निकाली जा सकती है, लेकिन बाकी 25% निकालने के लिए 12 महीने बेरोजगार रहने की शर्त है।

2. पेंशन राशि निकालना

बता दें की पहले पेंशन निकालने के लिए 2 महीने की बेरोजगारी जरूरी थी। नए नियम में इसे बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है।

3. चिकित्सा खर्च

पहले कर्मचारी इलाज के लिए छह महीने का वेतन या योगदान की कम राशि निकाल सकते थे। अब इसके लिए कम से कम 12 महीने काम करने की शर्त जोड़ दी गई है।

4. शिक्षा और शादी

पहले शिक्षा के लिए तीन और शादी के लिए दो बार निकासी की अनुमति थी। अब सदस्य शिक्षा के लिए 10 और शादी के लिए 5 बार रकम निकाल सकते हैं।

5. घर खरीदना या बनाना

पूर्व नियमों में इसके लिए 24–36 महीने की नौकरी पूरी करनी होती थी। नए नियम में किसी भी आंशिक निकासी के लिए कम से कम 12 महीने की सेवा जरूरी है।

6. कंपनी बंद होने पर

पहले कंपनी बंद होने पर पूरी राशि निकालना मुश्किल था। अब कर्मचारी कुल पीएफ का 75% निकाल सकते हैं, और 25% खाते में रखना जरूरी है।

7. महामारी जैसी स्थिति

महामारी में पहले तीन महीने का वेतन या पीएफ का 75% निकाल सकते थे। अब नियम लगभग वही है, लेकिन प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट किया गया है।

8. प्राकृतिक आपदा

पहले ₹5,000 या योगदान का 50% निकाला जा सकता था। अब आंशिक निकासी के लिए कम से कम 12 महीने की सेवा शर्त लागू कर दी गई है।

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