सरकार ने दी 3 बड़ी खुशखबरी, अब रिटायरमेंट पर 50% पक्की पेंशन

मुंबई।  महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी तय पेंशन का फायदा मिल सकेगा। राज्य सरकार ने नई संशोधित पेंशन व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है, जो काफी हद तक केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) जैसी मानी जा रही है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय का भरोसा मिलेगा।

20 साल नौकरी पर मिलेगी 50% पेंशन

नई व्यवस्था के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल या उससे ज्यादा सेवा दी है, तो रिटायरमेंट के समय उसकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पेंशन में महंगाई भत्ता यानी DA भी जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों की मासिक आय और बढ़ सकती है।

10 साल सेवा वालों को भी राहत

सरकार ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है जिनकी सेवा अवधि 10 से 20 साल के बीच है। ऐसे कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के हिसाब से आनुपातिक पेंशन मिलेगी। वहीं कम से कम 10 साल नौकरी करने वालों को 7,500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है। हालांकि 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

परिवार को भी मिलेगा सहारा

नई योजना में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान रखा गया है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की कुल पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

31 दिसंबर 2026 तक देना होगा विकल्प

सरकार ने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना चुनने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया है। जो कर्मचारी इस तारीख तक अपनी सहमति देंगे, वही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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