सरकार ने इसके लिए बिहार निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट वरिष्ठ नागरिकों के घर पहुंचेगी और वहीं आवश्यक दस्तावेजों की जांच, पहचान सत्यापन तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कर निबंधन की प्रक्रिया संपन्न करेगी।
पहले 80 वर्ष थी आयु सीमा
अब तक यह सुविधा केवल 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध थी। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप आयु सीमा में बदलाव करते हुए इसे घटाकर 75 वर्ष कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा, जिन्हें उम्र या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निबंधन कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है।
बुजुर्गों को मिलेगी बड़ी सुविधा
जमीन, प्लॉट या फ्लैट की खरीद-बिक्री के दौरान निबंधन कराना अनिवार्य प्रक्रिया है। कई बुजुर्गों के लिए कार्यालय तक जाना शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। नई व्यवस्था लागू होने से उन्हें घर बैठे ही पूरी प्रक्रिया का लाभ मिलेगा, जिससे समय की बचत होगी और अनावश्यक परेशानी भी कम होगी।
पारदर्शी और जनहितैषी व्यवस्था पर जोर
सरकार का उद्देश्य निबंधन सेवाओं को अधिक जनोन्मुख, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से घर पर ही सेवा उपलब्ध होने से वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिलेगी, वहीं विभाग की सेवाएं भी अधिक प्रभावी बनेंगी। माना जा रहा है कि इस पहल से राज्य में डिजिटल और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को भी मजबूती मिलेगी।

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