यूपी में घर-दुकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर, पढ़ें डिटेल्स

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में घर, दुकान और अन्य व्यावसायिक भवन बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भवन सुरक्षा से जुड़े नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया है। अब कई श्रेणी के गैर-आवासीय भवनों के निर्माण और नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

नक्शा पास कराने से पहले फायर सेफ्टी पर जोर

नई व्यवस्था के तहत जिन भवनों को पहले फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की अनिवार्यता से छूट प्राप्त थी, उन्हें भी अब अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन से संबंधित शपथपत्र देना होगा। इसके बाद ही भवन का नक्शा स्वीकृत किया जाएगा। हालांकि, एक मंजिला सीमित श्रेणी के आवासीय भवनों को इस व्यवस्था से छूट दी गई है। अन्य भवनों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक रहेगा।

अलीगंज अग्निकांड के बाद बदले नियम

हाल ही में अलीगंज क्षेत्र में हुई आग की घटना के बाद भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठे थे। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भवन स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अग्नि सुरक्षा नियमों को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण का मानना है कि निर्माण के शुरुआती चरण में ही सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने से भविष्य में होने वाले हादसों की संभावना कम की जा सकती है।

नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

एलडीए ने साफ किया है कि यदि कोई भवन स्वामी गलत जानकारी देकर नक्शा स्वीकृत कराता है या निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भवन को सील करने, अवैध निर्माण हटाने (ध्वस्तीकरण) और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

शहर में तेज हुआ निरीक्षण अभियान

अलीगंज अग्निकांड के बाद राजधानी में सुरक्षा मानकों की जांच भी तेज कर दी गई है। होटल, कोचिंग संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य सार्वजनिक भवनों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन या अवैध निर्माण पाया जा रहा है, वहां संबंधित विभाग कार्रवाई कर रहे हैं।

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