खुशखबरी का बड़ा ऐलान! यूपी में ₹5 लाख तक का लोन लेकर शुरू करें कारोबार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अपना कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना (CM YUVA) के जरिए युवाओं को नया उद्योग या सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

₹5 लाख तक की मदद

योजना के तहत पहली बार कारोबार शुरू करने वाले पात्र युवाओं को ₹5 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए ऋण की सुविधा मिलती है। दिए गए विवरण के अनुसार इस ऋण पर ब्याज में पूरी सब्सिडी का प्रावधान है, जिससे लाभार्थी पर ब्याज का बोझ नहीं पड़ता। खास बात यह है कि ऋण को क्रेडिट गारंटी व्यवस्था के तहत कवर किया जाता है। ऐसे में पात्र आवेदक को लोन के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखने या निजी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ सकती।

बिजनेस बढ़ाने के लिए मौका

अगर लाभार्थी पहले चरण का ऋण निर्धारित तरीके से चुका देता है तो आगे कारोबार के विस्तार के लिए ₹10 लाख तक के ऋण का विकल्प मिल सकता है। इसके साथ सरकार की ओर से मार्जिन मनी सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान बताया गया है।

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास बताई गई है। इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक योग्यता वाले युवाओं को प्राथमिकता मिल सकती है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP या किसी मान्य सरकारी कौशल प्रशिक्षण से जुड़े युवाओं को भी वरीयता दिए जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ नए उद्योग या सेवा कारोबार की स्थापना के लिए लिया जा सकता है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन के लिए UP MSME के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का विकल्प चुनना होगा। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद जिला उद्योग केंद्र और संबंधित बैंक स्तर पर जांच की जाएगी। पात्रता पूरी होने पर ऋण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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