बिहार में कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी, किसानों के लिए खुशखबरी!

पटना। बिहार में खेती को आसान और आधुनिक बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है। कृषि यंत्रीकरण योजना (SMAM) के तहत 86 प्रकार के कृषि उपकरणों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। पात्र किसान 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन

सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान का कृषि विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है। इसके लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर किसान पंजीकरण करना होगा। इसके बाद कृषि यंत्रीकरण पोर्टल farmech.bihar.gov.in पर Registration ID की मदद से संबंधित कृषि यंत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन के लिए किसान की उम्र कम से कम 18 वर्ष, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है।

लॉटरी से होगा चयन

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान को निर्धारित समय में कृषि यंत्र खरीदना होगा। इसके बाद अनुदान की राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इसके अलावा योजना में किसान ड्रोन केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए भी लाखों रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। किसानों के लिए यह योजना खेती की लागत घटाने और आधुनिक मशीनों तक पहुंच बढ़ाने का बड़ा मौका है।

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