तबादला होगा, तो कार्यभार भी मिलेगा
डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी शिक्षक का तबादला हुआ है, तो उसे निरस्त नहीं किया जाए। सभी तबादले छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर ही किए गए हैं और बीएसए स्तर पर उन्हें रद्द करने का अधिकार नहीं है।
छात्र-शिक्षक अनुपात कैसे होगा संतुलित?
डीजी ने बताया कि जहां विषयगत असमानता है, वहां भी विभाग ने व्यावहारिक समाधान निकाला है। उदाहरणस्वरूप, अगर किसी विद्यालय में दो शिक्षक (हिंदी और गणित) पहले से कार्यरत हैं और तीसरा शिक्षक भी गणित विषय का है, तो उसकी तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी। गणित शिक्षक विज्ञान भी पढ़ा सकते हैं, इसलिए शिक्षकों के विषयों को लचीले ढंग से समायोजित किया जा रहा है।
रिलीविंग पर रोक: जब तक नया शिक्षक नहीं आएगा
ऐसे विद्यालय जहां छात्रों की संख्या 100 से कम है और प्रधानाध्यापक को सरप्लस घोषित किया गया है, वहां यह निर्देश दिया गया है कि प्रधानाध्यापक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक किसी अन्य शिक्षक की तैनाती न हो जाए या स्कूल को किसी और विद्यालय के साथ पेयर न किया जाए।
पेयरिंग और यू-डायस कोड पर भी दिशा-निर्देश हुआ जारी
जिन स्कूलों में बाल वाटिका चलाई जा रही है, वहां यू-डायस कोड में कोई बदलाव नहीं होगा। जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम और शिक्षक ज्यादा हैं, वहां से शिक्षकों को संसाधनविहीन स्कूलों में भेजा जा रहा है। इससे आरटीई मानकों के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
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