केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: टैक्स लाभ को लेकर बड़ा अपडेट!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और स्वागतयोग्य कदम उठाया है। अब एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System - NPS) के समान कर लाभ दिए जाएंगे। यह निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया गया है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है।

क्या है एकीकृत पेंशन योजना (UPS)?

यूपीएस एक नई पेंशन योजना है जिसे केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया था। यह योजना एक अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी सिविल सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों पर लागू होगी। यूपीएस का उद्देश्य कर्मचारियों को पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल विकल्प उपलब्ध कराना है ताकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

टैक्स लाभ: एनपीएस जैसा ही फायदा

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प माना जाएगा और इसलिए इसमें एनपीएस जैसे ही टैक्स लाभ लागू होंगे। इसमें शामिल हैं: धारा 80CCD(1): कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान पर टैक्स छूट (अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक)। धारा 80CCD(1B): अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट एनपीएस/यूपीएस योगदान पर। धारा 80CCD(2): नियोक्ता के योगदान पर टैक्स छूट (14% तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए)। इससे यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति कोष में निवेश के साथ-साथ कर राहत का भी बड़ा लाभ मिलेगा।

किन कर्मचारियों पर लागू होगी यह योजना?

यूपीएस उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस में शामिल हैं और यूपीएस का विकल्प चुनते हैं। अनुमानतः करीब 23 लाख कर्मचारी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

विकल्प चुनने की समयसीमा बढ़ी

कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है। इससे कर्मचारियों को योजना को समझने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का पर्याप्त समय मिलेगा।

0 comments:

Post a Comment