यूपी में ऑनलाइन निकाल सकते हैं खतौनी, जानें पूरा प्रोसेस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के नागरिक घर बैठे ही अपनी ज़मीन की खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए "यूपी भूलेख पोर्टल" (upbhulekh.gov.in) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

यह पहल ज़मीन संबंधी धोखाधड़ी, बिचौलियों की परेशानी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से निजात दिलाने में मददगार साबित हो रही है। हालांकि यह खतौनी केवल जानकारी के लिए होती है। ज़रूरत पड़ने पर तहसील कार्यालय से प्रमाणित प्रति लेना आवश्यक है।

जानें, खतौनी ऑनलाइन निकालने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल पर जाएं।

'खतौनी की नकल देखें' पर क्लिक करें: होमपेज पर आपको “खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें” का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।

कैप्चा कोड दर्ज करें: अगले पेज पर एक कैप्चा कोड दिखेगा, उसे सही-सही दर्ज करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

जनपद, तहसील और ग्राम चुनें: स्क्रीन पर आए विकल्पों में से अपना जिला (जनपद), तहसील और गांव सिलेक्ट करें।

खोज विकल्प चुनें: अपनी ज़मीन की जानकारी खोजने के लिए तीन विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं: खसरा/गाटा संख्या द्वारा, खाता संख्या द्वारा, खातेदार के नाम द्वारा

जानकारी दर्ज करें और विवरण देखें: चुने गए विकल्प के अनुसार आवश्यक जानकारी दर्ज करें। इसके बाद आपकी ज़मीन का पूरा विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।

खतौनी डाउनलोड करें: आप इस विवरण को ऑनलाइन देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं।

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