बेटी की शादी के लिए संपत्ति बेच सकते हैं पिता: SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कर्ता, यानी परिवार का मुखिया, बेटी की शादी जैसे सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पैतृक संपत्ति का विक्रय कर सकता है। यह फैसला जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस जॉयमल्या बागची की दो-न्यायाधीशों की बेंच ने सुनाया, जो अब आने वाले मामलों में एक मिसाल बन सकता है।

शादी को बताया "कानूनी आवश्यकता"

अदालत ने कहा कि बेटी की शादी न केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह सामाजिक रूप से भी एक आवश्यक कार्य है। ऐसे में अगर परिवार का मुखिया शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए HUF की संपत्ति बेचता है, तो इसे "कानूनी आवश्यकता" के अंतर्गत वैध माना जाएगा।

संपत्ति बिक्री शादी के बाद भी मान्य

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति की बिक्री यदि शादी के बाद भी की गई हो, तब भी यदि उद्देश्य वही है यानी शादी से जुड़ा खर्च तो वह वैध रहेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि बिक्री का समय ही उसे अमान्य बना देगा।

आर्थिक दबाव को समझा कोर्ट ने

फैसले में अदालत ने यह भी माना कि भारत में बेटियों की शादी में अक्सर परिवारों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। कई बार इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, जो वर्षों तक वित्तीय बोझ बना रहता है। ऐसे में यदि कर्ता संपत्ति बेचकर यह जिम्मेदारी निभाता है, तो यह कदम औचित्यपूर्ण है।

हाई कोर्ट का फैसला पलटा

यह मामला कर्नाटक से संबंधित था, जहां एक बेटे ने अपने पिता द्वारा HUF संपत्ति की बिक्री को चुनौती दी थी। बेटे का तर्क था कि शादी के काफी समय बाद संपत्ति बेची गई थी, इसलिए यह "कानूनी आवश्यकता" नहीं मानी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द करते हुए पिता के निर्णय को वैध ठहराया।

सामाजिक जिम्मेदारियों को दी प्राथमिकता

यह फैसला न सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने और सम्मान देने की दृष्टि से भी बेहद अहम है। कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि परिवार के कर्तव्यों की पूर्ति, विशेषकर बेटी की शादी जैसे मामलों में, संपत्ति का उपयोग न्यायसंगत और वैधानिक हो सकता है।

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