Budget 2026: इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू, SME और बालिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में आम बजट 2026 पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। नए नियम और फॉर्म्स जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक आसानी से अनुपालन कर सकें।

कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा

वहीं, बजट में करदाताओं के लिए अलग-अलग समय सीमाओं का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत: व्यक्तिगत करदाताओं को 31 जुलाई 2026 तक अपना कर रिटर्न दाखिल करना होगा। नॉन-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट्स के लिए समय सीमा 31 अगस्त 2026 रखी गई है। इससे करदाताओं को नियत समय पर रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी और प्रशासनिक कामकाज भी सुव्यवस्थित होगा।

लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान

वित्त मंत्री ने SMEs और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके तहत 10,000 करोड़ रुपये का विशेष SME विकास निधि स्थापित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि डाली जाएगी। इन उपायों से छोटे और मध्यम व्यवसायों को पूंजी सहायता, विकास और विस्तार के लिए वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे रोजगार सृजन और उद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा।

हर जिले में बालिका छात्रावास

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं और इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर और सुरक्षित आवास सुनिश्चित होंगे।

पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश

वित्त मंत्री ने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुपालन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है।

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