बिहार सरकार का फैसला, कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर नए नियम लागू

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत सभी प्रकार के अवकाश के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार की ओर से लागू किए गए नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। इसके बाद कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अब यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी।

HMRS पोर्टल और ऐप से करना होगा आवेदन

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार अब आकस्मिक अवकाश (CL), अर्जित अवकाश (EL) सहित अन्य सभी तरह की छुट्टियों के लिए HMRS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करना होगा। कर्मचारी पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं संबंधित अधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन को मंजूरी देंगे या अस्वीकार करेंगे।

सभी कर्मचारियों को करना होगा पंजीकरण

सरकार ने सभी राज्यकर्मियों को HMRS मोबाइल ऐप डाउनलोड कर अपना पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अब आगे से अवकाश से जुड़े सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बिहार सरकार का यह कदम सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने और मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। आवेदन करने से लेकर स्वीकृति मिलने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से समय की बचत होगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।

छुट्टियों का रिकॉर्ड रहेगा सुरक्षित

नई प्रणाली में हर कर्मचारी के अवकाश का रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा। इससे विभागों को कर्मचारियों की छुट्टियों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। साथ ही लंबित आवेदनों की निगरानी और प्रबंधन भी पहले से आसान होगा।

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