यूपी की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी! गरीब परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद करने के लिए शादी अनुदान योजना संचालित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों पर शादी के दौरान पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और पात्र लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत योग्य परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

किन परिवारों को मिलता है लाभ?

शादी अनुदान योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जाता है। विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग विभाग आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करते हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) : पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति (SC) एवं सामान्य वर्ग : समाज कल्याण विभाग

अनुसूचित जनजाति (ST) : जनजाति विकास विभाग

कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

योजना के तहत पात्र परिवार को बेटी की शादी के लिए ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकारी नियमों के अनुसार, एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। पहले इस योजना के तहत कम राशि दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया।

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं। विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आय सीमा सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होगी।

आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक जन सुविधा केंद्र, संबंधित जिला कार्यालय या सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि से 90 दिन पहले या विवाह के 90 दिन के भीतर करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी और जरूरी दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है।

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