विदेश यात्रा पर मिलेगा नए मानकों के अनुसार भत्ता
नई नियमावली के तहत अब सरकारी कार्य से विदेश जाने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दिया जाएगा। पहले इस तरह के भुगतान बिहार सरकार की पुरानी दरों के आधार पर किए जाते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू मानकों का पालन होगा। इससे विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है।
दैनिक भत्ते में कटौती की पुरानी व्यवस्था समाप्त
सरकार ने दैनिक भत्ते (DA) से जुड़ी एक पुरानी व्यवस्था भी खत्म कर दी है। पहले यदि किसी कर्मचारी को यात्रा के दौरान मुफ्त आवास, भोजन या दोनों सुविधाएं मिलती थीं तो उसके दैनिक भत्ते में क्रमशः 25, 50 और 75 प्रतिशत तक कटौती की जाती थी। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को दावा करने में अधिक सुविधा मिलेगी और भुगतान प्रक्रिया भी आसान होगी।
टैक्सी और सरकारी वाहन खर्च के लिए स्पष्ट नियम
संशोधित नियमों में यात्रा के दौरान परिवहन खर्च को लेकर भी नए प्रावधान किए गए हैं। निर्धारित श्रेणी के अधिकारियों को पटना सहित अधिसूचित शहरों में टैक्सी का वास्तविक खर्च प्रतिपूर्ति के रूप में मिलता रहेगा। वहीं यदि सरकारी वाहन का उपयोग किया जाता है तो ईंधन की लागत का भुगतान वास्तविक खपत और लॉगबुक के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। इससे खर्च के भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी।
यात्रा भत्ता के लिए बोर्डिंग पास जरूरी
नई व्यवस्था के तहत हवाई यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए अपने डीए बिल के साथ बोर्डिंग पास भी जमा करना होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से यात्रा की पुष्टि करना आसान होगा और फर्जी दावों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
वित्त विभाग का कहना है कि नए नियम लागू होने से टीए-डीए की पूरी व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक आधुनिक और कर्मचारी हितैषी बनेगी। विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों को बेहतर दरों पर भत्ता मिलेगा, वहीं दावों के निपटारे की प्रक्रिया भी अधिक सरल और पारदर्शी होगी। सरकार का यह फैसला राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।
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