बिहार में जमीन खरीद रहे हैं तो सावधान! इन 5 चीजों की जांच किए बिना न करें सौदा

पटना। बिहार में जमीन या प्लॉट खरीदना बड़ी रकम से जुड़ा फैसला होता है। ऐसे में सिर्फ जमीन देखकर या विक्रेता की बात पर भरोसा करके सौदा करना भारी पड़ सकता है। जमीन खरीदने से पहले कागजात और सरकारी रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है। बिहार सरकार के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जमाबंदी सहित कई जरूरी जानकारियां ऑनलाइन देखी जा सकती हैं।

1. जमाबंदी जरूर जांचें

सबसे पहले जमीन की जमाबंदी देखें। इसमें रैयत का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमीन का रकबा और चौहद्दी जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। बिहार भूमि पोर्टल पर जिला, अंचल और मौजा चुनकर रैयत के नाम, खाता या खेसरा नंबर से जमाबंदी खोजी जा सकती है।

2. जमीन के मालिकाना हक की करें जांच

जिस व्यक्ति से जमीन खरीद रहे हैं, उसके नाम और उपलब्ध जमीन के रिकॉर्ड का मिलान जरूर करें। पुराने दस्तावेजों और वर्तमान जमाबंदी में कोई अंतर हो तो उसे स्पष्ट किए बिना पैसा देना जोखिम भरा हो सकता है।

3. दाखिल-खारिज का रिकॉर्ड देखें

जमीन से जुड़े दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन की जानकारी भी जांचना जरूरी है। बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी के साथ नामांतरण से संबंधित विवरण उपलब्ध हो सकता है।

4. जमीन पर विवाद या बंधक तो नहीं?

सौदा पक्का करने से पहले यह भी पता करें कि जमीन किसी विवाद, मुकदमे या बंधक से जुड़ी तो नहीं है। बिहार के भूमि रिकॉर्ड में कुछ मामलों में जमीन से जुड़े मुकदमे और बंधक की जानकारी देखने के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

5. खेसरा, रकबा और जमीन की स्थिति मिलाएं

कागजों में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी को मौके पर मौजूद जमीन से मिलाना बेहद जरूरी है। सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्ड देखकर तुरंत सौदा न करें। जरूरत पड़ने पर संबंधित अंचल कार्यालय से रिकॉर्ड की पुष्टि कराएं।

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