बिहार में इन शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी बड़ी सौगात

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नौकरी कर रहे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शिक्षकों के साथ तबादले के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनका स्थानांतरण भी राज्य में लागू शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत ही किया जाएगा।

पोर्टल के जरिए होगा शिक्षकों का तबादला

सरकार की योजना के मुताबिक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। शिक्षक निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन करेंगे और उसी के आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ इसमें पारदर्शिता बनाए रखना है। इससे शिक्षकों को अपनी स्थिति और आवेदन से जुड़ी जानकारी हासिल करने में भी आसानी होगी।

यूपी के शिक्षकों के साथ नहीं होगा भेदभाव

शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शिक्षकों को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बिहार के विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक किसी भी राज्य से हों, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक यूपी से आए शिक्षक भी बिहार के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। इसलिए तबादले के दौरान उनके साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात करने का सवाल ही नहीं उठता।

सिफारिश और पैरवी से नहीं होगा फैसला

स्थानांतरण प्रक्रिया में राजनीतिक या व्यक्तिगत सिफारिशों की संभावना को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि किसी शिक्षक का तबादला किसी की पैरवी के आधार पर नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षकों के आवेदन का निपटारा निर्धारित नियमों और तय प्रक्रिया के अनुसार होगा। इससे योग्य शिक्षकों को समान अवसर मिलने और पूरी प्रक्रिया पर भरोसा कायम रखने में मदद मिलेगी।

पारदर्शिता पर शिक्षा विभाग का जोर

शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। विभाग का उद्देश्य ऐसा सिस्टम तैयार करना है, जिसमें किसी शिक्षक को यह शिकायत करने का मौका न मिले कि उसके साथ राज्य, क्षेत्र या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किया गया। ऑनलाइन पोर्टल और नियमावली के आधार पर होने वाले स्थानांतरण से प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होने की उम्मीद है। इससे तबादले को लेकर उठने वाले विवादों और शिकायतों में भी कमी आ सकती है।

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