रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला! अनुकंपा नियुक्ति के नियम बदले, आश्रितों को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली। रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के आश्रितों के लिए राहत की खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े शैक्षणिक योग्यता के नियम को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। नए निर्देशों से उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जिनके आश्रित आवेदन के समय निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं कर पाए थे।

आवेदन के समय योग्यता पूरी न होने पर भी मौका

अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करते वक्त अगर आश्रित के पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो केवल इसी आधार पर उसका दावा खत्म नहीं होगा। यदि वह तय समय-सीमा के भीतर आवश्यक पढ़ाई पूरी कर लेता है और नियुक्ति की अन्य शर्तों को पूरा करता है, तो उसे नौकरी के लिए पात्र माना जा सकता है। इस बदलाव से खास तौर पर उन मामलों में राहत मिलेगी, जहां कर्मचारी की मृत्यु या मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित होने के समय उसके परिवार का कोई आश्रित अभी पढ़ाई कर रहा था।

पहले क्या थी परेशानी?

पहले कई मामलों में आवेदन के समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं होने पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती थी। कम उम्र या पढ़ाई पूरी नहीं होने के कारण आश्रितों के सामने नौकरी पाने को लेकर अनिश्चितता बनी रहती थी। नए स्पष्टीकरण का उद्देश्य ऐसे मामलों में नियमों को अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाना है।

पांच साल की समय-सीमा तय

रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारी की मृत्यु अथवा मेडिकल अनफिट होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आश्रित को संबंधित पद के लिए जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी होगी। इसका मतलब यह है कि आवेदन के समय योग्यता अधूरी होने के बावजूद आश्रित को बाद में पढ़ाई पूरी करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन निर्धारित समय-सीमा का पालन करना जरूरी होगा।

नाबालिग आश्रितों के लिए अलग प्रावधान

अगर कर्मचारी की मृत्यु या मेडिकल अनफिट होने के समय आश्रित नाबालिग था, तो उसके लिए अलग समय-सीमा रखी गई है। ऐसे मामलों में आश्रित के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद अगले दो वर्षों के भीतर आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी होगी। यानी नाबालिग आश्रितों को बालिग होने के बाद पढ़ाई पूरी करने के लिए भी निर्धारित समय दिया जाएगा।

सिर्फ पढ़ाई पूरी करना ही पर्याप्त नहीं

रेलवे बोर्ड की ओर से दी गई राहत का अर्थ यह नहीं है कि शैक्षणिक योग्यता हासिल करते ही नौकरी स्वतः मिल जाएगी। आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी अन्य सभी पात्रता और निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा। अधिकारी के अनुसार, यदि आश्रित निर्धारित अवधि के अंदर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हासिल कर लेता है और बाकी पात्रता मानकों पर भी खरा उतरता है, तो उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा।

0 comments:

Post a Comment