शादी के लिए मिलेंगे ₹1 लाख
इस योजना में अगर वर या वधू में से कोई एक दिव्यांग है, या दोनों दिव्यांग हैं, तो पात्रता पूरी होने पर ₹1 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। दी गई रकम लाभार्थी के नाम से बैंक में 3 से 5 साल की अवधि के लिए सावधि जमा (FD) के रूप में रखी जाती है। इसका उद्देश्य शादी के बाद भविष्य में आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है।
कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित जिले के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग या बुनियाद केंद्र में निर्धारित आवेदन फॉर्म और जरूरी कागजात जमा किए जा सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार प्रोत्साहन राशि जारी की जाती है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। वर या वधू में से कम से कम एक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण होना चाहिए। इसके अलावा शादी के समय पुरुष की उम्र कम से कम 21 वर्ष और महिला की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है और योजना का लाभ पहली शादी के लिए दिया जाता है। विवाह की तारीख से दो वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
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