6 चरणों में मिलती है आर्थिक सहायता
योजना में बेटी की उम्र और शिक्षा के अलग-अलग पड़ाव के आधार पर राशि दी जाती है। इसका लाभ छह चरणों में मिलता है।
बेटी के जन्म पर: 5,000 रुपये
एक साल के भीतर पूरा टीकाकरण: 2,000 रुपये
कक्षा 1 में दाखिले पर: 3,000 रुपये
कक्षा 6 में प्रवेश: 3,000 रुपये
कक्षा 9 में दाखिला: 5,000 रुपये
स्नातक या दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश: 7,000 रुपये
इस तरह सभी निर्धारित चरण पूरे होने पर कुल 25,000 रुपये की सहायता मिलती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के नियमों के मुताबिक परिवार में सामान्य तौर पर अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे जुड़वा बेटियों के मामले में नियमों के तहत छूट का प्रावधान है।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र लाभार्थी को सहायता राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा के अलग-अलग पड़ाव पर सहायता देकर उनके बेहतर भविष्य की राह आसान करना है।

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