ऑनलाइन करना होगा आवेदन
जिला उद्यान अधिकारी प्रतिभा पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dbtuphorticulture.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद किसानों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एक सप्ताह के भीतर संबंधित विभागीय कार्यालय में जमा करनी होगी।
किन बीजों का मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की फसलों और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मुफ्त बीज मुहैया कराए जाएंगे। इनमें शामिल हैं: लौकी, करेला, तरोई (शंकर बीज): 7 हेक्टेयर तक, टमाटर (शंकर बीज): 4 हेक्टेयर, मसाला मिर्च: 5 हेक्टेयर, आईपीएम (समेकित कीट प्रबंधन): 4 हेक्टेयर, शिमला मिर्च (शंकर बीज): 2 हेक्टेयर, खरीफ प्याज: 10 हेक्टेयर, गुलाब की खेती: 1 हेक्टेयर, गेंदा की खेती: 2 हेक्टेयर
कौन ले सकता है लाभ?
योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि हो। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं: आधार कार्ड, खतौनी या खसरा की प्रति, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए), बैंक पासबुक की छाया प्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो, सक्रिय मोबाइल नंबर, विभागीय पंजीकरण प्रमाण।
सरकार का उद्देश्य: आय में बढ़ोतरी
सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज निशुल्क मिलने से उनकी खेती की लागत में कमी आएगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ेगा। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन करें और योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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